नवादा:- भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक सभा आम निर्वाचन, 2024 के लिए निर्वाचन की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/पीएन/23/2024 दिनांक 16.03.2024 के द्वारा कर दी गई है तथा भारत निर्वाचन कार्यक्रम की घोषण की जा चुकी है। श्री आशुतोष कुुमार वर्मा जिला दंडाधिकारी, नवादा द्वारा पाँचों विधान सभा क्षेत्रों की सीमाओं के भीतर भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के प्रावधानों के अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है।
कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के प्लेटफार्म जैसे, फेसबुक, वाट्सएप्प, ट्यूटर, इंस्ट्राग्राम इत्यादि के माध्यम का दुरूपयोग कर सांप्रदायिक, धार्मिक तथा जातिगत विद्वेष को भड़काने के लिए किसी भी प्रकार के संदेशों का प्रसारण नहीं करेगा। कोई व्यक्ति उपरोक्त वर्णित सोशल मीडिया के प्लेटफार्म जैसे, फेसबुक, वाट्सएप्प, ट्यूटर, इंस्ट्राग्राम इत्यादि के माध्यम से आपत्तिजनक एवं उन्माद फैलाने वाले संदेश, फोटो, ऑडियो एवं वीडियो इत्यादि को न ही प्रसारित करेंगा, कमेंट, लाईक, शेयर या फारवर्ड नहीं करेगे। किसी भी ग्रुप के एडमिन को यह जिम्मेदारी होगी कि वह किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक एवं उन्माद फैलाने वाले संदेशों/पोस्ट को प्रसारित होने से रोकेगा।
कोई भी साम्प्रदायिक, धार्मिक, जातिगत विद्वेष फैलाने या लोगों/समुदायों के मध्य धृणा, वैमनस्यता पैदा करने, दुष्प्रेरित करने, उकसाने एवं हिंसा आदि फैलाने का प्रयास उपरोक्त माध्यमों से नहीं करेगा और न ही इसके लिए प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति अफवाह या तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर भड़काने/उन्माद उत्पन्न करने वाले संदेश जिससे लोग या समुदाय विशेष हिंसा या गैर-कानूनी गतिविधियों में संलग्न हो जाये, को प्रसारित नहीं करेगा, न ही लाईक, कमेंट, शेयर या फारवर्ड करेंगा और नही ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति/समुदाय ऐसे संदेशों को प्रसारित नहीं करेगे, जिससे किसी व्यक्ति/संस्था /संगठन/समुदाय आदि को एक स्थान पर, एक राय होकर जमा होने, कोई विशेष कार्य करने एवं गैर कानूनी गतिविधियों करने का आह्वाहन किया गया हो, जिससे कानून एवं शांति व्यवस्था भंग होने की प्रबल संभावना हो।
यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी होने के तिथि से निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने तक अथवा अधिकतम 60 दिनों तक जो भी पूर्व में हो, जिला नवादा की राजस्व सीमाओं के भीतर प्रभावशील रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं अन्य सुसंगत प्रावधान तथा आई०टी०एक्ट 2000 एवं अन्य सुसंगत अधिनियमों के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
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