September 8, 2024

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जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी आशुतोष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में आचार-संहिता लगते ही प्रेसवार्ता

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नवादा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में सभी प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ आवश्यक बैठक आयोजित हुई। प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के अधिसूचना सं०-ईसीआई/पीएन/23/2024 दिनांक-16.03.2024 के द्वारा लोक सभा आम निर्वाचन, 2024 हेतु घोषणा के साथ ही आज दिनांक-16.03.2024 से आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। उन्होंने मीडिया को ब्रीफ करते हुए कहा कि भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 16.03.2024 को लोक सभा आम निर्वाचन 2024 हेतु प्रेस नोट निर्गत कर दिया गया है। कार्यक्रम का निर्धारण निम्नवत है:-अधिसूचना जारी होने की तिथि-20.03.2024 (बुधवार), नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 28.03.2024 (गुरूवार), नाम निर्देशन पत्रों के संवीक्षा की तिथि 30.03.2024 (शनिवार), अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तिथि 02.04.2024 (मंगलवार), मतदान की तिथि 19.04.2024 (शुक्रवार), मतगणना की तिथि 04.06.2024 (मंगलवार) एवं दिनांक 06.06.2024 (गुरूवार) को निर्वाचन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जायेगी। उन्होंने बताया कि 39-नवादा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में 06 विधान सभा क्षेत्र है। नवादा जिला में 235-रजौली, 236-हिसुआ, 237-नवादा, 238-गोविन्दपुर, 239-वारिसलीगंज एवं शेखपुरा जिला में 170-बरबीघा है, जिसमें कुल मूल मतदान केन्द्रों की संख्या 2043 है।39-नवादा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में अर्हता तिथि 01.01.2024 के आधार पर अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची अनुसार कुल मतदाता की संख्या 1769796 (सत्रह लाख उन्हत्तर हजार सात सौ छियानवे) है जिसमें पुरुष मतदाता की संख्या-920190 (नौ लाख बीस हजार एक सौ नब्बे), महिला मतदाता की संख्या-849457 (आठ लाख उन्चास हजार चार सौ सन्तावन) एवं थर्ड जेंडर मतदाता की संख्या 149 (एक सौ उन्चास) है। 18-19 वर्ष के मतदाता की संख्या 18215 (अठारह हजार दो सौ पन्द्रह), 20-29 वर्ष के मतदाता की संख्या 0345192 (तीन लाख पैंतालीस हजार एक सौ बेरानवे) सर्विस मतदाता की संख्या 3548 (तीन हजार पॉच सौ अड़तालीस) एवं मतदाता सूची के अनुसार लिंगानुपात 923 (नो सौ तेईस) है।
शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं भयरहित निर्वाचन सम्पन्न कराने को लेकर जिले के तेजतर्रार अधिकारियों में से 253 सेक्टर पदाधिकारी बनाये गये हैं। लोक सभा आम निर्वाचन, 2024 से संबंधित सभी कार्यों/दायित्वों को ससमय सम्पादित करने हेतु कुल 25 कोषांगों का गठन कर क्रियाशील कर दिया गया है। विधानसभावार डिस्पैच सेंटर 235-रजौली एवं 236-हिसुआ का रजौली इंटर स्कूल रजौली, 237-नवादा का गॉधी इंटर स्कूल नवादा, 238-गोविंदपुर एवं 239-वारिसलीगंज का कन्हाई इंटर स्कूल नवादा एवं 170-बरबीघा का रामाधीन कॉलेज शेखपुरा में रहेगा। इस निर्वाचन में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर जिला स्वीप प्लान के अनुसार स्वीप गतिविधियों की जा रही है।लोक सभा निर्वाचन की घोषणा के साथ ही आज से आदर्श आचार संहिता सम्पूर्ण जिले में प्रभावी हो गई है। आदर्श आचार संहिता को पूरी सख्ती के साथ लागू किया जायेगा जिसको लेकर सभी संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दे दिया गया है। धारा 144 सम्पूर्ण जिले में लागू कर दिया गया है, जिसके तहत निम्न निर्देश दिये गए हैं:-भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता में वर्णित किसी भी अपराध करने तथा शांति भंग करने के उद्देश्य से पॉच या उससे अधिक व्यक्त्ति किसी भी स्थान पर एकत्रित नहीं होंगें। यह आदेश पूर्व अनुमति प्राप्त सभा/जुलूस या शादी/बारात पार्टी/शव-यात्रा/हाट बाजार/कर्त्तव्य पर तैनात सरकारी कर्मचारी एवं पुलिस बल पर लागू नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति आग्नेयास्त्र, तीर-धनुष, लाठी, भाला, गंडासा, ईट-पत्थर एवं मानव शरीर के लिए घातक कोई भी हथियार प्रदर्शन नहीं करेंगे। (क) यह आदेश परम्परागत ढंग से शस्त्र धारण करने वाले समुदाय पर विधि-व्यवस्था एवं निर्वाचन कर्त्तव्य पर लगे दण्डाधिकारी/निर्वाचन कर्मियों और पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होगा। (ख) यह आदेश जिला दण्डाधिकारी द्वारा लोक सभा आम निर्वाचन 2024 के अवसर पर निर्गत किए जाने वाले आदेश पर निर्दिष्ट तिथि को निर्दिष्ट स्थान पर शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा शस्त्र निरीक्षण कराने एवं शस्त्र जमा करने हेतु शस्त्र ले जाने वाले अनुज्ञप्तिधारियों पर शिथिल रहेगा। कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई उत्तेजक नारा नहीं लगायेंगे तथा ऐसा कोई आपत्तिजनक आचरण नहीं करेंगे जो आदर्श आचार संहिता के प्रतिकूल हो।किसी प्रकार का पोस्टर, पर्चा, आलेख, फोटो आदि अथवा किसी व्यक्ति विशेष के विरूद्ध अपमानजनक पर्चा, आलेख, फोटो आदि का प्रकाशन नहीं करेंगे या नहीं चिपकायेंगे या नहीं लिखेंगे जिससे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो। कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक स्थल का उपयोग राजनीतिक प्रचार के लिए नहीं करेंगे एवं धार्मिक आयोजन से साम्प्रदायिक भावना को राजनीतिक हित के लिए नहीं उभारेंगे तथा न ही भड़कायेंगे। कोई भी व्यक्ति मतदाताओं को डराने, धमकाने एवं किसी भी प्रलोभन में लाने का कार्य नहीं करेंगे। किसी भी प्रकार के सभा, जुलूस, धरना या प्रदर्शन तथा ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग बिना सक्षम पदाधिकारी की पुर्वानुमति के आयोजित नहीं होगी। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा निरूपित आदर्श आचार संहिता के कोई प्रावधान का उल्लंघन नहीं करेंगे।बैठक के अंत में जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने अपील किया कि जिला प्रशासन नवादा लोक सभा आम निर्वाचन-2024 को स्वतंत्र, पारदर्शी, निष्पक्ष, समावेशी, सुगम, शांतिपूर्ण एवं प्रलोभनमुक्त सम्पन्न कराने हेतु प्रतिबद्ध है तथा इस अवसर पर जिले के सभी संबंधितों विशेषकर मतदाताओं से आग्रह है कि अपेक्षित सहयोग प्रदान करें।उक्त प्रेसवार्ता में श्री दीपक कुमार मिश्रा उप विकास आयुक्त नवादा, श्री चन्द्रशेखर आजाद अपर समाहर्त्ता नवादा, श्री अखिलेश कुमार अनुमंडल पदाधिकारी नवादा सदर, श्री आदित्य कुमार पियूष अनुमंडल पदाधिकारी रजौली, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता नवादा, श्री राजीव कुमार वरीय उपसमाहर्त्ता नवादा, श्री संजय कुमार जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी नवादा, श्री राज कुमार अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी नवादा, श्री संजय कुमार जिला कल्याण पदाधिकारी सह प्रभारी जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी के साथ सभी प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि उपस्थित थे।