शराबबंदी कानून के बावजूद जहरीली शराब से मौत पर पीड़ित परिवारों को मुआवजे पर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने लगाई बड़ी मोहर।
पटना में शराबबंदी कानून नियम में बदलाव आज बड़ी बदलाव आया है शराब पीकर मरने वाले परिवार को बड़ी राहत देते हुए जिला अधिकारी की टीम अब परिवार की स्थिति देखते हुए मुआवजे की घोषणा करेगें। यह बात उस वक्त आई है जब मध्य निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक एवं सरकार के सचिवों के साथ प्रेसवार्ता कर यह जानकारी दी है। बताया जा रहा है कि सरकार ने जहरीली शराब से मौत के बाद पीड़ित परिवारों को आर्थिक अनुदान देने का फैसला किया पीड़ित परिवारों को जिले के डीएम के पास आवेदन करना होगा और पीड़ित परिवारों को शराबाबंदी कानून का समर्थन जताना होगा ये भरोसा देना होगा की वे शराबबंदी के पक्ष में लोगों को जागरूक करेंगे
पोस्टमार्टम रिपोर्ट या मेडिकल ट्रीटमेंट रिपोर्ट देनी होगी 2016 के बाद जिनकी मौत जहरीली शराब से हुई सरकार उन पीड़ित परिवारों को मदद देने का निर्णय अपने स्तर से लेगी नीतीश कुमार ने आज ही किया था ये एलान पीड़ित परिवारों को 4 लाख रुपए का आर्थिक अनुदान देने का फैसला।
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