बिहार के जहानाबाद जिले के व्यवहार न्यायालय के सब जज वन के न्यायिक पदाधिकारी राकेश कुमार रजक ने एक परिवार वाद पत्र 2015 में परिवादी चंद्रिका प्रसाद यादव द्वारा जहानाबाद के पूर्व सांसद डॉ अरुण कुमार और मधेपुरा जिला के पूर्व सांसद पप्पू यादव पर यह कहते हुए मामला लाया गया था कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को छाती तोड़ देंगे। इस मामले पर कोर्ट द्वारा अपने फैसले के उपरांत जहानाबाद के पूर्व सांसद डॉ अरुण कुमार को 3 साल की सजा और ₹5000 की जुर्माना सुनाया है जबकि दूसरे अभियुक्त जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त करार दिया
। इस मामले पर पूर्व सांसद जहानाबाद डॉ अरुण कुमार ने मीडिया से खास बातचीत करते हुए कहा कि समाज में जब कोई गलत काम करता है तो उसके खिलाफ आवाज उठाना हमारा कर्तव्य है। हालांकि सजा होने के बाद न्यायालय द्वारा जमानत के आवेदन देने पर जमानत दे दी गई। अब ऊपरी अदालत में अपने सजा के खिलाफ पूर्व सांसद जहानाबाद जायेंगे। इसके बाद उनके राजनीतिक भविष्य भी कहीं ना कहीं ठेस पहुंचता दिख रहा है। क्योंकि सजा पाने के बाद कोई भी व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। जहानाबाद से दिनेश कुमार की रिपोर्ट।
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