जहानाबाद । जिले के जिला पदाधिकारी रिची पाण्डेय की अध्यक्षता में उनके कार्यालय प्रकोष्ठ में जिला लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत अपीलीय वादों की सुनवाई की गयी।
जिला लोक शिकायत निवारण अधिनियम के अपील से संबंधित कुल 09 मामलें जिला पदाधिकारी के समक्ष आएं, जिनमें 04 मामलों में आदेश पारित करते हुए निष्पादन कर दिया गया।
शेष 05 परिवादों में स्थल जांच करते हुए तथ्यात्मक एवं आत्मभारित प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु विभिन्न लोक प्राधिकारों को अगली निर्धारित तिथि को उपस्थित होने का निदेश दिया गया। सुनवाई में ज्यादातर मामलें भूमि विवाद, अतिक्रमण, विद्युत, विद्युत विभाग, नाली निर्माण इत्यादि से संबंधित थें।
जिला पदाधिकारी ने सभी कार्यालय प्रधान को निदेश दिया कि विगत 45 दिन कार्य दिवस से अधिक लंबित मामले का लोक प्राधिकार सुनवाई तिथि पर नियमानुसार कार्यवाही कर प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे। साथ ही यह भी ध्यान देने का निदेश दिया कि कोई भी मामले 60 दिनों से अधिक लंबित नहीं रहे तथा निदेश दिया गया कि लोक शिकायत निवारण के मामलों में लोक प्राधिकार स्वयं उपस्थित रहेंगे एवं किसी अति आवश्यक कार्य में संलग्न रहने पर ही अपने प्रतिनिधि को भेजेंगे एवं प्राधिकृत पत्र में यह स्पष्ट करेंगे कि वह किस कारण से उपस्थित नहीं हुए एवं कहां है। जिला पदाधिकारी द्वारा लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि सुनवाई के दौरान लोक प्राधिकार स्वयं उपस्थित हैं या प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित हैं, से संबंधित साप्ताहिक प्रतिवेदन जिला गोपनीय शाखा को उपलब्ध कराएंगे। जिला पदाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया कि जो परिवादी सुनवाई में उपस्थित नहीं होते हैं लोक प्राधिकार से प्रतिवेदन प्राप्त कर परिवादी का पक्ष दूरभाष पर लेकर नियमानुसार ससमय वाद का निष्पादन करने का प्रयास किया करेंगे। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि लोक प्राधिकार के ऑनलाइन अटेंडेंस को दर्ज किया जा रहा है। ऑनलाइन एवं ऑफलाइन नोटिस भेजने के अलावा और कॉज लिस्ट के अनुसार प्रतिदिन सभी संबंधित लोक प्राधिकारों को दूरभाष पर उनकी सुनवाई निर्धारित होने संबंधित सूचना दी जाती है ताकि परिवादी एवं लोक प्राधिकार उपस्थित रहे एवं ससमय निवारण किया जा सके।
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